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Wed. Mar 12th, 2025

मार्ग दुर्घटना में मृतक एसएसबी जवानों के परिजनों को बीमा कंपनी ने दिया 85-85 लाख रुपये

महराजगंज। जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर महराजगंज में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार पाठक द्वारा एक ही सड़क दुर्घटना में दो एसएसबी सिपाही की मृत्यु के बाबत दाखिल एमएसीपी वाद संख्या 279/2020 मंदाकिनी वगै बनाम फिरोज अहमद व 282/2020 प्रेमलता निषाद बनाम फिरोज अहमद में दोनों को 85-85 लाख रूपये प्रत्येक को सुलह – समझौते के आधार पर याची पक्ष को मुआवजा स्वरूप दिया गया। याची पक्ष के अधिवक्ता ने उक्त याचिका में किए गए दावे के बाबत सुलह की बात रखी जिस पर विपक्षी बीमा कंपनी श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विद्वान अधिवक्ता रमेश बिहारी सिंह, कंपनी के विधि अधिकारी विनीत सोलंकी, केके शर्मा, मुकेश शर्मा तथा विकास शर्मा द्वारा आपसी सहमति के आधार पर उक्त दोनों मामलों का निस्तारण किया गया।

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