महराजगंज। उत्तर प्रदेश के महराजगंज में सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को तोड़ने की कार्रवाई में 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिनमें 26 नामजद आरोपी हैं। यह कार्रवाई याचिकाकर्ता मनोज टिबरेवाल की तहरीर के आधार पर की गई है।इस मामले में तत्कालीन डीएम, एडीएम, एडिशनल एसपी, और कोतवाल सहित कई अधिकारी आरोपी हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि रातों-रात लोगों के घरों को बुलडोजर से नहीं गिराया जा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को मनोज टिबरेवाल को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रक्रिया का पालन किए बिना घरों में घुसना और तोड़ना अराजकता है।इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि घरों को तोड़ने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि घरों को तोड़ने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था।इस मामले में अब 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिनमें 26 नामजद आरोपी हैं। यह कार्रवाई याचिकाकर्ता मनोज टिबरेवाल की तहरीर के आधार पर की गई है।