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Nichlaul

न्यायालय के निर्देश पर हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

निचलौल। निचलौल थानाक्षेत्र के एक गांव में बीते 13 जुलाई की रात में एक शख्स ने एक महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया था। इस मामले में महिला के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।महिला द्वारा कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि वह अनुसूचित जाति की है। वह 13 जुलाई 2024 को रात में 12 बजे अपने घर में सोई थी। इस बीच उसके गांव का एक शख्स उसके घर में घुस आया और उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। महिला ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और शोर मचाकर अपने पति को जगा दिया। पति पत्नी ने उस शख्स को रस्सी में बांधकर पुलिस को फोन कर बुलाया। पुलिस को बुलाने पर वह जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली देने लगा और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने सुभाष राजभर निवासी ग्राम बजहा उर्फ अहिरौली के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसओ गौरव कन्नौजिया ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।